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शनिवार, 12 दिसंबर 2015

भड़काउ भाषण देने के मामले में अकबरुद्दीन ओवैसी को मिली किशनगंज कोर्ट से जमानत ।।

भड़काउ भाषण देने के मामले में अकबरुद्दीन ओवैसी को मिली किशनगंज कोर्ट से जमानत ।।
एआईएमआईएम पार्टी के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को पीएम के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने के मामले में किशनगंज सिविल कोर्ट से जमानत मिल गई है. तेलंगाना से पार्टी के विधायक अकबरउद्दीन शुक्रवार को कोर्ट के एसीजेएम पुष्पम कुमार झा के न्यायलय में उपस्थित हुए.उन्हें 10-10 हजार रुपये के दो प्रतिभूति बान्ड पर जमानत मिली.
मालूम हो कि विधानसभा चुनाव के पूर्व कोचाधामन में चार अक्टूबर को एक सभा में अकबरुउद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी समेत अन्य के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया था और इसी मामले में उन पर प्राथमिकी दायर की गई थी.
इस मामले में सुनवाई करते हुए 19 नवंबर को जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार रतेरिया ने वरीय अधिवक्ता की दलील के उपरांत उन्हे जमानत दी थी और निचली आदालत में बांड दाखिल करने का आदेश दिया.

न्यायालय से ओवैसी की गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट जारी हुआ था तब से अकबरुद्दीन दोबारा इस क्षेत्र में चुनाव प्रचार में नही आये थे. इस बीच न्यायालय से अग्रिम जमानत के लिए ओवैसी के सीनियर अधिवक्ता ओम कुमार और उनके जूनियर वकील मिथिलेश मिश्रा और अनुज राज ने न्यायालय में अपील दायर की थी.

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