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गुरुवार, 8 जून 2017

बिहार : गोदामों  में पड़े 2 करोड़ 70 लाख शराब की बोतल को राज्य से बाहर ले जाए कंपनी : सुप्रीम कोर्ट

GS:

शराबबंदी के बीच सुप्रीम कोर्ट ने शराब कंपनियों को दिया बड़ी राहत

बिहार में शराबबंदी लागू हैं। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट से शराब निर्माता कंपनियों को बड़ी राहत मिली है। गौरतलबब हो कि गुरूवार को मामले की सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने कहा कि शराब बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चे माल को नष्ट किया जाएगा। लेकिन स्टॉक में पड़े पुराने माल को उसके निर्माता बिहार से बाहर अन्य राज्यों में निर्यात करने की छूट दी है। इसके लिये कोर्ट ने बिहार के गोदामों में रखी शराब निकालने के लिए शराब कंपनियों को 31 जुलाई तक का वक्त दिया है।

जानकारी के अनुसार बिहार सरकार ने अर्जी का विरोध करते हुए कोर्ट से कहा था कि 31 गोदामों में करीब 2 करोड़ 80 लाख बोतलें रखी हैं, जिनमें से सिर्फ 10 लाख बोतलें ही निकाली गई हैं। सरकार ने शराब की स्टॉक की सुरक्षा के लिए एक करोड़ रुपये का खर्च बताने के साथ ही शराब के स्टॉक को कानून-व्यवस्था के हिसाब से हानिकारक बताया था। कोर्ट ने कंपनियों को 31 जुलाई तक का वक्त देते हुए कहा कि इसके बाद और वक्त नहीं मिलेगा।

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