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मंगलवार, 5 मार्च 2019

भागलपुर : दुष्कर्म के अभियुक्त को पॉक्सो अदालत ने दी उम्रकैद, 2017 में नवगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र में हुई थी घटना

Gosaingaon Samachar
भागलपुर में पॉक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश कुमुद रंजन सिंह की अदालत ने मंगलवार को दुष्कर्म के अभियुक्त चिंटू शाही को उम्रकैद दे दी है। न्यायाधीश ने अभियुक्त को 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि अदा नहीं करने की सूरत में उसे एक साल की अतिरिक्त कारावास भी भुगतनी होगी। न्यायाधीश ने अपने फैसले में पीडि़त बच्ची के लिए तीन लाख रुपये की तयशुदा सरकारी सहायता राशि भी देने का निर्देश दिया है। सरकार की ओर से पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने बहस में भाग लिया।

मालूम हो कि नवगछिया के गोपालपुर क्षेत्र में दो जुलाई 2017 की थी। पीडि़त बच्ची अपने घर के आगे खेल रही थी। उस दौरान गांव के 21 वर्षीय चिंटू शाही ने बच्ची को गोद में उठाकर अपने घर लेते गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। उक्त घटना की जानकारी पीडि़त बच्ची ने अपनी दादी को दी। दादी के फर्द बयान पर चार जुलाई 17 को थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। बच्ची की चिकित्सकीय जांच में दुष्कर्म की पुष्टि हुई और प्राथमिकी पॉक्सो एक्ट में दर्ज किया गया।

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