पटना
चारा घोटाला केस में सुप्रीम कोर्ट सोमवार को राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की याचिका पर अपना फैसला सुना दिया है। सीबीआई ने लालू प्रसाद के खिलाफ षड्यंत्र का चार्ज हटाये जाने के खिलाफ याचिका दायर की थी। कोर्ट ने सीबीआई के अपील को स्वीकार करते हुए झारखण्ड हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है।
गौरतलब है कि झारखंड हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ षड्यंत्र का चार्ज रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि लालू के खिलाफ आईपीसी की धारा 201 और धारा 511 के तहत मामला चलेगा, लेकिन षड्यंत्र का चार्ज रद्द कर दिया था।
अब उनके खिलाफ अपराधिक षड्यंत्र की धरा 120b के तहत सभी चारो मामले में केस चलेगा। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सभी केस का ट्रायल अलग-अलग चलेगा। साथ ही कोर्ट ने कहा की मामले की सुनवाई तय सीमा(90 दिन) के अन्दर पूरा किया जाए। अहम् फैसले के बाद लोगो का कहना है कि लालू यादव को फिर से जेल जाना पड़ सकता है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें