लॉकडाउन को ध्यान में रखकर उद्योग-व्यापार जगत को जीएसटी में दी गई बड़ी राहत
पटना. उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने उद्यमी और व्यापारी को जीएसटी में बड़ी राहत दी है। जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को और सरल बनाने के साथ ई-वे बिल की अवधि विस्तार और डिजिटल सिग्नेचर से छूट दी गई है।
मोदी ने बताया कि वैसे व्यापारी जिनका अप्रैल माह में कारोबार शून्य रहा है वे कम्प्यूटर की जगह आधार आधारित अपने निबंधित मोबाइल से एसएमएस के जरिए अपनी रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। 5 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले कारोबारियों को वर्ष 2018-19 की वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा पहले 31 मार्च से बढ़ा कर 30 जून की गई थी। जिसे और बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है। वहीं, 5 करोड़ से कम टर्नओवर वालों को वार्षिक विवरणी दाखिल करने से मुक्त पहले कर दिया गया था।
24 मार्च से पहले निर्गत ई-वे बिल की वैघता 31 मई तक
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इसी प्रकार अंतर्राज्यीय व्यापार के लिए 24 मार्च से पहले निर्गत ई-वे बिल की वैघता जो 15 अप्रैल तक थी उसे बढाकर 31 मई तक कर दी गई है। अब कारोबारी 24 मार्च तक जारी ई-वे बिल से 31 मई तक माल मंगा सकते हैं। वहीं कंपनी एक्ट के तहत निबंधित प्रतिष्ठानों को पहले रिटर्न दाखिल करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर की आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन लॉकडाउन को देखते हुए उन्हें अब बिना डिजिटल सिग्नेचर के रिटर्न दाखिल करने की छूट दी गई है।
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