बिहार में अगले महीने स्कूल खुलने की संभावना जताई जा रही है. इसको लेकर बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा है. पत्र में कोविड-19 को लेकर कई दिशा-निर्देशों दिए गए है.
बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रमुख आदेश:-
स्कूलों को खोलने से पहले सैनिटाइज करना होगा
पीने के पानी और हाथ धोने के पानी की समुचित व्यवस्था करनी होगी
प्रत्येक क्लास के बाद हाथ धोने की व्यवस्था
बच्चों के बैठने के बीच 6 फीट की दूरी होनी
चाहिए
विद्यार्थियों को कोरोना से संबंधित जागरूक करना होगा
स्कूल के शौचालय की सफाई दिन में दो से तीन बार होनी चाहिए.
स्कूल में यूनिफार्म और जूते मोजे अनिवार्य नहीं हो. ताकि विद्यार्थी धुले हुए कपड़े और सामान्य जूते-चप्पल पहनकर स्कूल आ सकें
55 सीट स्कूल बस में 25 बच्चों को ही बैठाया जाए
प्रतिदिन स्कूल वाहन को सैनिटाइज होने का प्रमाण पत्र प्राचार्य को देना होगा
स्कूल में बच्चे लंच अपने बैठने की जगह पर ही करें
लंच से पहले हाथ होना अनिवार्य हो
बच्चों की संख्या के आधार पर स्कूल को दो पारियों में भी चलाया जा सकता है
हर पीरियड के बाद बच्चों का हाथ धुलवाया जाए
स्कूल के सभी शिक्षक, गार्ड, सफाई कर्मी आदि की स्क्रीनिंग की जाए और हाथ सैनिटाइज किए जाने के बाद ही स्कूल में प्रवेश मिले
स्कूल में मास्क लगाना अनिवार्य हो
सर्दी जुकाम या अन्य कोई परेशानी होने पर स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाए
अभिभावकों के लिए गाइडलाइन :-
अभिभावक अपने बच्चे के स्वस्थ होने पर ही स्कूल भेजें
अभिभावक बच्चों के स्वस्थ होने का घोषणा पत्र भी भेजें
सर्दी जुकाम या अन्य कोई परेशानी होने पर स्कूल नहीं भेजें
बच्चों के यूनिफार्म बैग और जूते मोजे की साफ सफाई का ध्यान रखें
घर पहुंचने पर कॉपी किताब को छूने के बाद हाथ सेनीटाइज करें
बच्चों को मास्क और ग्लब्स पहना कर ही स्कूल भेजें
बच्चे जब स्कूल जाएं. तो उनके साथ सैनिटाइजर भी भेजें
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