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सोमवार, 23 मार्च 2020

मुंगेर : कोरोनावायरस से लड़ने में सहायक उपकरणों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित कराए जाने को विशेष जोर बॉडी कवरल्स, एन -95 मास्क और 2-प्लाई / 3-प्लाई सर्जिकल मास्क की आपूर्ति की जा रही सुनिश्चित GS NEWS


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय  एवं कपड़ा मंत्रालय ने संयुक्त रूप से जारी की प्रेस ब्रीफ 
जरुरी उपकरणों की आपूर्ति को लेकर फैलाई जा रही भ्रामक जानकारी का किया खंडन  


मुंगेर/ 23 मार्च: कोरोनावायरस संक्रमण के देश में बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार काफ़ी सतर्कता बरत रही है. इससे प्रभावी रूप से लड़ने के लिए जरुरी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की बेहतर आपूर्ति को भी ध्यान में रखा जा रहा है. इसको लेकर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय एवं कपड़ा मंत्रालय ने संयुक्त रूप से प्रेस ब्रीफ जारी कर विस्तार से जानकारी दी है. प्रेस ब्रीफ में बताया गया कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मीडिया के कुछ वर्ग बॉडी कवरल्स, एन -95 मास्क और 2-प्लाई / 3-प्लाई / 3-प्लाई सर्जिकल मास्क जैसे व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की आपूर्ति बढ़ाने में सरकार के प्रयासों पर गलत सूचना फैला रहे हैं, जबकि ये व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण कोवीड-19 के मामलों से निपटने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के अति आवश्यक है. बॉडी कवरल्स (पीपीइ) स्वास्थ्य कर्मियों के लिए उच्च स्तर की सुरक्षा के लिए एक विशेष सुरक्षात्मक सूट है, जिसके निर्माण में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय निर्धारित तकनीकी मापदंडों का ख़ास ख्याल रखती है. 

बॉडी कवर बनाने वाले आपूर्तिकर्ताओं को किया जा रहा चिन्हित: 
प्रेस ब्रीफ के मुताबिक पिछले 45 दिनों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय पर्याप्त संख्या में स्रोतों का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं, जो सरकार के लिए बॉडी कवर की आवश्यकता का उत्पादन और आपूर्ति कर सकते हैं.  जनवरी 2020 के अंतिम सप्ताह के दौरान, कवर के लिए तकनीकी मानक डब्ल्यूएचओ वर्ग -3 से अनुशंसित आईएसओ- 16003  के अनुसार निर्धारित किया गया था. ऐसी सामग्रियों का निर्माण कुछ अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किया जाता है, जिन्होंने स्रोत देशों द्वारा शेयरों में पूर्ण ग्लूट और निर्यात पर प्रतिबंध के कारण आपूर्ति करने में असमर्थता व्यक्त की. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के खरीद संगठन द्वारा केवल एक सीमित मात्रा की पेशकश और खरीद की गई थी.  30 जनवरी से शुरू होकर, वाणिज्य मंडलों के विभिन्न कपड़ा संघों, चिकित्सा कपड़ा निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं के साथ विभिन्न बैठकों और बातचीत के माध्यम से व्यापक आउटरीच का प्रयास किया गया है.  ऐसे निर्माताओं की उच्च भागीदारी को आमंत्रित करने में सरकार के साथ भागीदारी करने और परीक्षण के लिए उनके प्रोटो-टाइप की पेशकश करने की क्षमता है.  मैसर्स एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा संगठनों के लिए नामित सिंगल विंडो खरीद एजेंसी है. ऐसे में पांच स्वदेशी निर्माताओं ने आगे आकर कोयंबटूर में दक्षिण भारत कपड़ा अनुसंधान संघ (एसआईटीआरए) की मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए फैब्रिक प्रोटो-टाइप की पेशकश की. इन सभी प्रयासों को स्वदेशी विकास के लिए निर्देशित किया गया था. लेकिन अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति के रूप में विनिर्माण स्रोत संभव नहीं हो सका. 2 फरवरी से 25 फरवरी 2020 के बीच एसआईटीआरए में परीक्षण किया गया था, और कपड़े के नमूनों के परिणामों को तकनीकी विशेषज्ञों को कोवीड-19 की तकनीकी आवश्यकताओं पर विचार करने और निर्णय लेने के लिए संदर्भित किया गया था.  

 6 भारतीय निर्माताओं को निर्धारित परीक्षण में सफलता: 

कोवीड-19 से निपटने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को बेहतर व्यक्ति गत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने की दिशा में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2 मार्च 2020 को तकनीकी उपलब्धता को अंतिम रूप दिया है.  स्वदेशी निर्माताओं को इसके लिए बढ़ावा देने का कार्य किया गया है. अब तक, 6 भारतीय निर्माताओं के प्रोटो टाइप कपड़ों ने एसआईटीआरए में आयोजित किए गए निर्धारित परीक्षणों को पारित कर दिया है, और  और निर्माता तारीख के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं.  इसके अलावा, अधिक से अधिक निर्माताओं को अपने प्रोटो-टाइप के नमूनों की पेशकश करने के लिए आमंत्रित किया गया है. । यह सभी की जानकारी के लिए है कि तकनीकी विनिर्देश, मूल्य, और आवश्यक मात्रा को एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड (www.lifecarehll.com) की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है और देश के प्रत्येक संभावित निर्माता को सरकार के प्रयास में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है. 2 मार्च 2020 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की संशोधित तकनीकी आवश्यकता के अनुसार स्वदेशी निर्माताओं से बॉडी कवर की आपूर्ति शुरू हो चुकी है. 

मजबूत रिज़र्व बनाए रखने के लिए कार्रवाई: 
 
आवश्यक चिकित्सा उत्पादों का एक मजबूत रिजर्व बनाए रखने के लिए; सरकार ने 31 जनवरी 2020 को बॉडी कवर, एन -95 मास्क, 2-प्लाई / 3-प्लाई सर्जिकल मास्क सहित सभी व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरणों पर निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किया गया था. लेकिन उद्योगों के अनुरोध और इस आश्वासन पर कि 2 –प्लाई, 3-प्लाई सर्जिकल मास्क की पर्याप्त आपूर्ति उचित कीमतों पर ही सुनिश्चित की जाएगी, सरकार ने 8 फरवरी को सर्जिकल मास्क के निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिए. हालाँकि, 19 मार्च 2020 को सभी 2-प्लाई / 3-प्लाई सर्जिकल मास्क और ऐसे उत्पादों के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल पर निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. प्रेस ब्रीफ के माध्यम से यह आश्वासन दिया गया है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, फार्मास्यूटिकल्स विभाग, और कपड़ा मंत्रालय 24x7 आधार पर विभिन्न उद्योग निकायों, हितधारकों और निर्माताओं के साथ लगातार काम कर रहे हैं ताकि चिकित्सा कर्मियों को गुणवत्तापूर्ण व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्राप्त हो सके.

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