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बुधवार, 1 जुलाई 2020

भागलपुर जिले में मास्क से किया किनारा तो प्रतिष्ठान होंगे बंद GS NEWS

भागलपुर जिले के सभी कंटेंमेंट जोन में लॉकडाउन को 31 जुलाई तक कड़ाई से पालन किया जाएगा। इसके साथ सभी शॉपिंग मॉल, दुकान, सार्वजनिक वाहन ऑटो व बस में मास्क पहनना भी अनिवार्य हो गया है।

इस बाबत डीएम प्रणव कुमार ने अधिकारियों को सख्ती से नियम का अनुपालन कराने का निर्देश दिया है। आदेश पालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठान व वाहनों के परिचालन को बंद किया जाएगा। प्रतिष्ठान व वाहन मालिकों के साथ चालक और कर्मियों की जिम्मेदारी होगी की वो बिना मास्क वाले व्यक्तियों का प्रवेश से वर्जित रखें। रात्रि 10 बजे से सुबह पांच बजे तक क‌र्फ्यू लागू रहेगा। विद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक व कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे, जबकि ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। सिनेमाघर, स्वीमिंग पुल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम, हॉल बंद रखने का निर्देश दिया गया है। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह व अन्य बड़े जमावड़े वाले आयेाजन पूर्णत: बंद रहेंगे। सभी कर्मियों को अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु एप को इंस्टॉल करने का निर्देश दिया गया है। सभी अनुमंडल अधिकारी व बीडीओ भी आमजनों को आरोग्य सेतु एप के लिए प्रेरित करेंगे।

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