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मंगलवार, 7 जुलाई 2020

शादी या अन्य समारोह के लिए अब थाने को देना होगा शपथपत्र, इन नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई GS NEWS



राज्य में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने सभी डीएम को जिलों की जरूरत और गंभीरता के हिसाब से प्रतिबंध लगाने का अधिकार दिया है. मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में यह फैसला लिया. इसी के तहत सरकार ने खासकर शादी समारोहों को लेकर विशेष सर्तकता बरतने का निर्देश दिया है.

शपथपत्र भी भरकर थाने को देना होगा...
सभी शादी समारोहों या ऐसे किसी बड़े आयोजन की जानकारी पहले संबंधित थानों को देनी होगी. साथ ही यह शपथपत्र भी भरकर थाने को देना होगा कि शादी समारोह में 50 से ज्यादा व्यक्ति शामिल नहीं होंगे और इसमें किसी तरह की भीड़-भाड़ नहीं होगी. सभी लोग सोशल डिस्टैंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करेंगे और सैनिटाइजर समेत तमाम मानकों का पालन सख्ती से करना होगा. इसमें अधिक संख्या में बाहरी लोगों के आने-जाने की भी मनाही होगी. 
इस आदेश का पालन नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जायेगी. इसके अलावा जिस थाना क्षेत्र में बरात जायेगी, वहां भी इसकी सूचना देनी होगी. यानी लड़का और लड़की दोनों को अपने-अपने थानों को बरात या शादी की लिखित सूचना देनी होगी. संबंधित थानों को ऐसी किसी सूचना पर स्थान का मुआयना भी करना होगा और स्थिति की जांच करने की जिम्मेदारी होगी.
निर्देश का उल्लंघन करने पर ...
इसके बाद सभी जिलों को इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया जायेगा और इसका सख्ती से पालन कराने के लिए कहा जायेगा. निर्देश का उल्लंघन करने वाले विवाह भवन, मैरिज हाल या अन्य समारोह स्थलों को बंद कर दिया जायेगा. जिला प्रशासन की यह कोशिश होगी कि एक होटल, बैंक्वेट हाॅल, मैरेज भवन आदि जगहों पर एक समय में एक ही समारोह का आयोजन किया जाये.

सभी डीएम को यह निर्देश
क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने सभी डीएम को कहा है कि मास्क नहीं पहनने वाले, सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं करने और सोशल डिस्टैंसिग का पालन नहीं करने वाली दुकानों को बंद करने के साथ ही पास वाले दुकानों को भी दो दिन तक बंद करने का उन्हें अधिकार होगा. आदेश में कहा गया कि कंटेनमेंट जोन के बाहर बड़ा बफर जोन बनाया जायेगा, जहां डीएम परिस्थितियों का आकलन कर लोकल वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगा सकते हैं.

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